परिचय
हिल (इंडिया) लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार देश के नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के उपाय किए हैं। हिल (इंडिया) लिमिटेड की आधिकारिक वैबसाइट की इस धारा में अन्य संबंधित धाराओं के साथ अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अधीन प्रकाशित करने के लिए अपेक्षित सूचना निहित है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) के अधीन अनुपालन
I. संस्था का विवरण, कार्य, कर्तव्य भार
इस सूचना के लिए हमारी आधिकारिक वैबसाइट www.hil.gov.in से संपर्क किया जा सकता है।
II. अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कार्य।
हिल (इंडिया) लिमिटेड में कम्पनी के विभिन्न स्तरों के कार्यरत पदधारियों के लिए सुपरिभाषित हैं। उनके कार्य (डयूटी) समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैं।
III.निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली-कार्यप्रणाली।
हिल (इंडिया) लिमिटेड एक कंपनी है, जिसका संचालन कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत तथा भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है, जिनमें भारत सरकार के नामिति, स्वतन्त्र निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशक होते हैं।हिल (इंडिया) लिमिटेड के दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों का संचालन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशक जैसे निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (विपणन) के अधीन संबंधित विभागों के कार्यात्मक (विपणन) प्रमुखों की सहायता से किए जाते हैं।
IV.अपने कोर मूल्यों पर आधारित अपने कार्यों को पूरा करने के लिए हिल (इंडिया) लिमिटेड ने मानदण्ड निश्चित किए हैं, जो कि निम्नानुसार हैं:-
1 .बिजनेस नीतिशास्त्र
2.ग्राहक फोकस
3.संगठन और संव्यवसायिक गौरव
4.पारस्परिक सम्मान तथा विश्वास
5.नवीनता तथा शीघ्रता
6.उत्कृष्टता के लिए पूर्ण गुणवत्ता
V. कंपनी अथवा इसके नियंत्रणाधीन अथवा इसके कार्मिकों द्वारा पूरा करने के लिए प्रयोग होने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और अभिलेख।
हिल (इंडिया) लिमिटेड66 के पास सुपरिभाषित नीतियाँ, मुख्य दस्तावेजों के माध्यम से कारोबार संचालित करने के लिए नियमों के सैट हैं :-
1संस्था का समझौता-ज्ञापन और संस्था की अन्तर्नियमावली
2.हिल (इंडिया) लिमिटेड कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम/ स्थायी आदेश
3.कार्मिक नीतियाँ
4.खरीद मैनुअल अधिकारों का प्रत्यायोजन
VI. कंपनी अथवा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों द्वारा रखे जाने वाले दस्तावेजों का विवरण।
हिल (इंडिया) लिमिटेड के पास कंपनी के बिजनेस प्रचालन तथा इसके कर्मचारियों स संबंधित आँकडों के वाणिज्यिक तथा तकनीकी दस्तावेज हैं।
VII. किसी भी वर्तमान प्रबन्ध के लिए विचार-विमर्श करने या इसकी पुनः स्थिति निर्धारण करने हेतु जन-सदस्यों के साथ किसी नीति का गठन करने या उन्हें लागू करने के संबंध में विवरण।
हिल (इंडिया) लिमिटेड एक वाणिज्यिक-स्तर की संस्था है। इसकी नीतियाँ आन्तरिक प्रबन्धन से संबंधित हैं, इसलिए, जन-साधारण के सदस्यों के साथ परामर्श के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हिल (इंडिया) लिमिटेड, तथापि, सम्प्रेषण के विभिन्न माध्यमों से ग्राहकों की प्रतिपुष्टि (फीड बैक) एकत्रित करता है तथा हिल (इंडिया) लिमिटेड अपने व्यवसाय हित में अनेक ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करके अपना व्यवसाय चलाता है।
VIII.बोर्डों, परिषदों, समितियों और इसके भाग के रूप में या इसके परामर्श के प्रयोजन के लिए गठित अन्य निकायों, जिनमें दो या इससे अधिक व्यक्तियों का विवरण तथा क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठकें जन-साधारण के लिए खुली हैं अथवा इस प्रकार की बैठकों के कार्यवृत्त जन-साधारण के लिए प्राप्य हैं।
निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार गठित है, जिनमें भारत सरकार के नामित, स्वतन्त्र निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशक होते हैं। ये सभी निदेशक भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जबकि, निदेशक मण्डल की बैठक में लिए गए निर्णय या कार्यवृत्त जन-साधारण के लिए प्राप्य नहीं होते हैं, कंपनी तथा/अथवा इसके प्रबन्धन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को सांविधिक प्राधिकरणों तथा अन्यों, को जैसा विधि के अन्तर्गत अपेक्षित हो, समय-समय पर सम्प्रेषित किए जाते हैं।
IX . कंपनी के प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मासिक पारिश्रमिक, जिसमें क्षतिपूर्ति पद्धति भी सम्मलित हों, जैसा कि विनियमों में दिया गया है।
कंपनी ने यूनिटों तथा निगमित कार्यालय के कर्मचारी यूनियन के साथ दीर्घवधि समझौते किए हैं। अधिकारियों को सरकार के विनिर्देश पर आधारित निदेशक मण्डल/सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान दिए जाते हैं।
X.कंपनी की प्रत्येक एजेन्सी को निर्धारित किया गया बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित खर्च और किए गए भुगतान पर रिपोर्टों का ब्यौरा दिया हुआ है।
हिल (इंडिया) लिमिटेड अपनी चालू परियोजनाओं, इसी प्रकार नई परियोजनाओं के लिए प्रत्येक वर्ष पूँजीगत बजट तैयार करता है।हिल (इंडिया) लिमिटेड प्रत्येक वर्ष बजट भी तैयार करता है। ये बजट निदेशक मण्डल से अनुमोदित होते हैं। हिल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा उठाया गया खर्च इसके बजट द्वारा नियंत्रित होता है।
XI. नागरिकों की सूचना प्राप्त करने के लिए प्राप्य सुविधाओं का ब्यौरा, जिसमें पुस्तकालय का कार्य समय अथवा यदि जन-साधारण के प्रयोग के लिए अध्ययन कक्ष रखा गया है, भी सम्मिलित हो, के विवरण।
कंपनी के पास कोई पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है।
XII. जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों/अपील प्राधिकरणों की सूची देंखें।
XIII. अन्य उपयोगी सूचना
आवेदन कैसे करें।
1. परिचय
भारत का कोई भी नागरिक, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह अधिमानतः लिखित रूप से या इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा अनुरोध कर सकता है।
कम्पनी के संबंधित कार्यालय/यूनिट का जन सूचना अधिकरी/सहायक जन सूचना अधिकारी
हिल (इंडिया) लिमिटेड निवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर निर्धारित शुल्क अदा करने पर सुचना प्रदान करेगा । जहाँ पर आवेदन करने के लिए किसी और शुल्क के भुगतान का निर्णय लिया जाता है तो जन सूचना अधिकारी निवेदन करने वाले व्यक्ति को सूचना प्रदान करने की फीस दोबारा देने पर सूचना भेजेंगें।
आवेदन शुल्क
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार No.34012 / 8 (एस) / 2005-स्था- (बी) दिनांक16.9.2005, उप-धारा (1) की धारा 6 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ 'हिल (इंडिया) लिमिटेड', के पक्ष में स्थाननीय कार्यालय जहां आवेदन किया गया है को देय होना चाहिए । वर्तमान में आवेदन शुल्क, जो समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है, इस प्रकार है
आवेदन शुल्क
10 रू०/-(दस रूपये केवल)
भुगतान का तरीका
उचित रसीद के साथ नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा। कोरियर/डाक इत्यादि द्वारा भेजा गया नकद स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बीपीएल श्रेणियों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि वे अपने इस दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।
2. अतिरिक्त फीस
यदि सूचना प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है तो निवेदनकर्ता को सूचना देने के लिए अतिरिक्त फीस जमा करवाने के लिए सूचित कर दिया जाएगा तथा अधिनियम के अनुसार निवेदनकर्ता द्वारा फीस-जमा करवाने के पश्चात् सूचना दे दी जाएगी। उपरोक्त दिनांक 2005-09-16 की बजट अधिसूचना में उल्लिखित निर्देशानुसार अधिनियम की धारा के (1) की उपधारा 7 अन्तर्गत प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। फिलहाल निवेदन शुल्क, जिसे समय समय पर परिवर्तित किया जा सकता है- निम्नानुसार है
प्रत्येक पृष्ठ 1 के लिए (ए 4/ए 3 साइज) सृजित अथवा की गई.प्रतिलिपि 2 रू० प्रति पृष्ठ ख. बडे साइज के पेपर में एक प्रतिलिपि के लिए
2-वास्तविक कीमत अथवा मूल्य
3-नमूने अथवा मॉडल के लिए वास्तविक कीमत अथवा मूल्य
4-रिकार्ड के निरीक्षण के लिए प्रथम घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा प्रत्येक
15 मिनट के लिए पाँच रू० (अथवा उसका भाग)
3. धारा 8 एवं 9 के अन्तर्गत आने वाली सूचना की निश्चित श्रेणियाँ, जिन्हें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है।
श्रेणियाँ, जो सम्मिलत हैं
1.ऐसी सूचना, जिनके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और समृद्धि पर सुरक्षा राज्य की कार्यनीति/युद्धनीति, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हितों, विदेषी राज्यों के साथ सम्बन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हो अथवा अपराध करने की प्रेरणा मिलती हो।
2. सूचना, जो किसी भी विधि न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा प्रकाशित करने से स्पष्टतः वर्जित है अथवा जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय का तिरस्कार होता हो ।सूचना, जिसके प्रकट करने से संसद या विधानसभा का विशेषाधिकार भंग होता हो।
3. सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक स्वामित्व सम्मिलित हो, जिनके प्रकट करने से अन्य पक्ष की प्रतियोगी स्थिति को हानि पहुँचे, जब तक कि सक्षम अधिकारी संतुष्ट न हो कि ऐसी सूचना को प्रकट करने से बडी संख्या में जन-साधारण का हित होगा।
4. विदेशी सरकार से प्राप्त गुप्त सूचना, व्यक्ति या सूचना के साधन, विधि प्रवर्तन अथवा सुरक्षा उद्देश्य के लिए गुप्त रूप से दी गई सहायता का पता चलता हो।
5. सूचना, जिसके प्रकट करने से जाँच पडताल में अथवा अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन में बाधा आती हो।
6. मंत्री परषिद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेखों सहित कैबिनेट दस्तावेज।
7. सूचना, जो निजी सूचना से संबंधित हो, जिनमें प्रकट करने से किसी सार्वजनिक कार्य से संबंध न हो अथवा किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर अकारण हमला होता हो।
इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (5) के अन्तर्गत वाली सूचना देने के लिए
निम्नलिखित दरों पर फीस ले जाएगी -
क. डिस्क/फ्लॉपी में दी जाने वाली सूचना प्रति डिस्क/फ्लोपी 50रू० (पचास रूपये)
ख. मुद्रित (प्रिंटेड) फार्म में दी जाने वाली सूचना
ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित दर पर अथवा प्रकाशन से उद्धरणों के लिए फोटो कापी का प्रति पृष्ठ 2/-रू०
ऊपरलिखित अतिरिक्त फीस के भुगतान का तरीका वही होगा, जो तरीका निवेदन करने का है।
अपील
यदि अनुरोधकर्ता की अधिनियम की उपधारा (1) अथवा धारा 7 की उपधारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर निर्णया प्राप्त नहीं होता अथवा जन सूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्टि हो, जैसा भी मामला हो, अच्छा होगा कि ऐसे निर्णय की प्राप्ति की अवधि के समाप्त होने के तीस दिनों के भीतर अपनी शिकायत निवारण के लिए अपील प्राधिकरण को अपील करें।
सुचना का अधिकार-अधिनियम 2005 पर अधिक जानकारी के लिए कृपया www.persmin.gov.in अथवा www.righttoinformation.gov.in पर सम्पर्क करें।
नाम |
पदनाम |
संपर्क नं0. |
ई्-मेल |
श्री एस. पी. मोहन्ती |
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध
निदेशक |
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श्री समीर कुमार बिश्वास
आई.ए.एस. |
संयुक्त सचिव(रसायन)
रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग |
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