व्यापार आचार संहिता
हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड के लिए आचार संहिता
परिचय
1.यह आचार संहिता (यह संहिता हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड के ‘’बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की आचार संहिता’’ कही जाएगी जिसे इसमें उसके पश्चात ‘’कंपनी‘’ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ।
2.इस कोड की परिकल्पना की गई है कि कंपनी के निदेशक मंडल ( "बोर्ड") और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक (जैसा कि परिभाषित किया गया है) (सामूहिक रूप से "अधिकारियों" के रूप में) लागू कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए प्राधिकरण की उन पर लागू सीमा के भीतर काम करना होगा ।
3.इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है और इस तरह कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अधिकारियों में विश्वास और भरोसे को कायम बनाए रखने के लिए है। अधिकारियों से इस संहिता के तथा दिन प्रतिदिन के अपने कार्यों में इसके अन्तर्गत कथित मानकों एवं प्रावधानों का अनुपालन करने तथा इसे समझने और इस पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा की जाती है
4.इस संहिता में निर्धारित सिद्धांत सामान्य प्रकृति के हैं, सीपीएसई - 2007 के लिए निगमित संचालन पर अपेक्षित दिशा-निर्देशों के अनुपालन और नैतिकता के व्यापक मानकों को निर्धारित करते हैं । अधिकारियों को विशेष निर्देशों, दिशा-निर्देशों के लिए कंपनी की अन्य लागू नीतियों और प्रक्रियाओं की भी और समीक्षा करनी चाहिए और जिसे इस कोड के साथ संयोजन के रूप में पढ़ा जाए ।
5.वर्तमान में कंपनी आचरण अनुशासन और अपील नियम ( " प्रबंधकीय और पर्यवेक्षीय कर्मचारियों के लिए सेवा नियम "), में है, जो पूर्णकालिक निदेशकों सहित, गैर पूर्ण-कालिक निदेशकों को छोड़कर कंपनी के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं । सी पी एस ई 2007 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देश के प्रावधानों के अनुपालन में विशेषत: संहिता बनाई गई है । कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिक संबंध में " प्रबन्धकीय एवं पर्यवेक्षीय कर्मचारियों के सेवा नियम इस संहिता के संयोजन के रूप में पढ़े जाएं ।
6.यह संहिता 1 जुलाई, 2008 से लागू होगी ।
7.सभी बोर्ड के सदस्य अधिकारियों को परिशिष्ट II के रूप में संलग्न प्रपत्र पावती पर हस्ताक्षर करना चाहिए कि उन्होंने कोड को अनुपालन के लिए प्राप्त किया है तथा पढ़ा और समझा है सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिशिष्ट III के रूप में संलग्न प्रपत्र में कंपनी सचिव को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर एक वार्षिक आधार पर इस कोड के अनुपालन की पुष्टि करें ।
परिभाषाएँ और व्याख्या
इस संहिता में जब तक कि उसका अर्थ या संदर्भ के विरुद्ध न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अभिप्राय उनके नीचे दिए गए अनुसार होगा :
1.शब्द ‘’बोर्ड’’/ निदेशक बोर्ड से कंपनी का निदेशक मंडल अभिप्रेत होगा।
2."बोर्ड के सदस्य" से कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य अभिप्रेत होगा ।
3."कंपनी" का अर्थ होगा हिंदुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड ।
4. "सरकार" का अर्थ होगा भारत सरकार ।
5."अधिकारियों" शब्द सामूहिक रूप से बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए उल्लेख होगा ।
शब्द ‘’रिश्तेदार" कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची I क के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 2 (41) और में 6 में यथा परिभाषित समझे जाएं और जैसा कि परिशिष्ट I में विशेष रुप से विस्तृत वर्णन किया गया है ।
शब्द ‘’वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ‘’ से कंपनी के कार्मिक अभिप्रेत होंगे , जो निदेशक बोर्ड को छोड़कर इसकी आधारभूत प्रबन्धन टीम के सदस्य हैं और पूर्णकालिक निदेशकों से एक स्तर नीचे के प्रबन्धन टीम के सदस्य इसमें सभी कार्यपालक निदेशक इसकी मुख्य प्रबंधन टीम के सभी सदस्य होंगे, जिनमें विभागाध्यक्ष, जो सीधे पूर्णकालिक निदेशकों को रिपोर्ट करते हों, सम्मिलित होंगें ।
शब्द "पूर्ण कालिक निदेशक" से बोर्ड सदस्य हैं अभिप्रेत होगा, जो कंपनी के पूर्ण कालिक नियोजन में हैं।
शब्द "अपूर्ण कालिक निदेशक " से बोर्ड सदस्य हैं अभिप्रेत होगा, जो अंशकालिक निदेशक है और जो कंपनी के पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं।
इस संहिता में पुल्लिंग का अर्थ रखने वाले शब्द स्त्रीलिंग होंगे और एकवचन का अर्थ रखने वाले बहुवचन होंगें या बहुवचन का अर्थ रखने वाले एकवचन होंगे ।
प्रयोज्यता
यह कोड निम्न व्यक्तियों पर लागू होगा:
बोर्ड के सदस्य
वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ।
वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ।
नैतिक आचरण
प्रत्येक अधिकारी कंपनी के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा प्रदत्त प्राधिकार और लागू कानून के तहत कार्य करेंगे ।
व्यावसायिकता, अत्यंत सावधानी, कौशल, परिश्रम, ईमानदारी, अच्छा विश्वास, निष्ठा के साथ-साथ उच्च नैतिक और नैतिक मानकों के साथ कार्य करेंगे ।
न्याय की अपनी स्वतंत्रता से समझौता किए बिना अपने वैश्वासिक दायित्वों को पूरा करना ;
निष्पक्ष रुप से और पारदर्शिक रुप से कार्य करें, ऐसे विषय जो हित विरोधी हों या जिन पर विरोध होने की संभावना हो उस विषय पर निर्णायक प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे ।
(क) एक रिश्तेदार या (ख) एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी , जिसमें वह या उसका रिश्तेदार एक सदस्य या निदेशक हो (ग) एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसमें वह या उसके रिश्तेदार का 2% या उससे अधिक शेयर या मतदान अधिकार रखता हो और (घ) एक फर्म जिसमें रिश्तेदार एक साझीदार हो, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन को छोड़कर के साथ व्यापार के संचालन से बचें ।
कंपनी से संबंधित किसी भी बिजनेस डीलिंग में किसी भी कार्मिक और / या वित्तीय हित से बचें।
किसी भी व्यापार, संबंध या किसी एसे व्यक्ति के साथ गतिविधि जिसका पार्टी का कंपनी के साथ लेनदेन हो, के साथ स्वयं को न जोड़े ।
एक ठेकेदार या सप्लायर, जो व्यावसायिक, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धात्क आधार पर या कंपनी द्वारा किए जाने वाले फैसलों को प्रभावित करता हो के साथ कोई लेन-देन न करें ,
ऐसे किसी भी स्थिति, कार्य, कारोबर से न जुड़े , जो कंपनी के लिए हानिकारक हो ;
अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कॉर्पोरेट संपत्ति, जानकारी या स्थिति का उपयोग न करें यदि ऐसे अवसरों का खुलासा बोर्ड को पूर्ण रुप से लिखित रूप में न किया गया हो तथा बोर्ड ने ऐसे अवसरों के पीछे लगे रहने से इन्कार किया हो ;
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से , कोई उपहार, अवैध भुगतान, पारिश्रमिक, दान या तुलनीय लाभ जो " प्रबंधकीय और पर्यवेक्षीय कर्मचारियों के सेवा नियम’’ के तहत बिजनेस बचत के आचरण के लिए कारोबार या अप्रतिस्पर्धात्मक पक्ष में अभिप्रेत है या माना जाता है , को स्वीतकार न करें ।
किसी भी नैतिक अधमता या किसी भी कानून के विरुद्ध कार्य अथवा सार्वजनिक नीति के विपरीत कार्य न करें ।
प्रकटीकरण
तथापि इच्छुक अधिकारी द्वारा किसी भी ऐतिहासिक कारणों के कारण मौजूद हितों के टकराव की कोई घटना, पर्याप्त और पूर्ण प्रकटीकरण कंपनी के लिए किया जाना चाहिए । प्रत्येक अधिकारी का यह भी कर्तव्य है कि यदि अधिकारी या अधिकारी का परिवार , जिसमें माता-पिता, पति/पत्नी और बच्चो को शामिल किया हो, जो एक कंपनी या फर्म है जो एक आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, वितरक या कंपनी के साथ अन्य व्यापार में शामिल हो तो उसका पूर्ण प्रकटीकरण किया जाए ।
लेखांकन मानक 18 जो परिशिष्ट IV पर संलग्न है , के प्रावधानों के तहत संबंधित पार्टी के खुलासे के संबंध में बोर्ड के सदस्य बोर्ड को और वरिष्ठ प्रबंधन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को प्रकटीकरण करेंगे। यदि एक अधिकारी द्वारा इसमें अपेक्षित खुलासे करने में असमर्थ होता है और यदि कंपनी के हित की कोई विवादित घटना की जानकारी मिलती है, जिसका खुलासा किया जाना चाहिए तो कंपनी इस मामले को गंभीरता से लेगी तथा अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।
अन्य निदेशक पद
बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति के बिना अन्य किसी कंपनी में या ऐसी फर्म जो कंपनी के कारोबार की प्रतिस्पर्धा में हैं, में निदेशक के पद पर कार्य नहीं करेंगे । यह अनुच्छेद पूर्ण कालिक निदेशक पर लागू नहीं होता है ।
पूर्णकालिक निदेश्क किसी फर्म या कंपनी में भारत सरकार के अनुमोदन के बिना कंपनी के निदेशक पद की समाप्ति के दो वर्ष के भीतर कंपनी की प्रतिस्पर्धक भारतीय या विदेशी कंपनी में कोई नियुक्ति या पद चाहे वह पद परामर्शदाता या प्रशासनिक हो , ग्रहण नहीं करेंगे ।
जनप्रतिनिधित्व और सूचना की गोपनियता
कंपनी पब्लिक और इसमें शेयरधारकों की सूचना अपेक्षाओं का सम्मान करती है । पब्लिक क्षेत्रों जैसे मीडिया, वित्तीय संप्रदाय, कर्मचारियों और शेयरधारकों को कंपनी की गतिविधियों से संबंधित सूचना प्रकटण के संबंध में, कंपनी में विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा ।
कंपनी के कारोबार, इसके ग्राहक, आपूर्तिकर्ताओं आदि के संबंध में कोई सूचना जिस तक अधिकारी की पहुंच है या जो उसके स्वामित्व में हैं, विशेषाधिकृत और गोपनीय समझी जानी चाहिए तथा पूरे समय गुप्त रखी जानी चाहिए तथा जब तक किसी व्यक्ति को सूचना का खुलासा नहीं किया जाएगा, तब तक(1) बोर्ड, प्राधिकृत न करे अथवा (2) यह प्रकटीकरण के समय पब्लिक डोमेन का भाग न हो अथवा (3) लागू नियमों के अनुसार प्रकट करना अपेक्षित न हो ।
विनियामक अनुपालन
प्रत्येक अधिकारी अपने कार्य आचारण के लागू दस्तावेज तथा भावना दोनों ही रुप में, अपने संचालन में सभी क्षेत्रों में लागू कानून और विनियमों का अनुपालन करेगा ।
यदि लागू कानून और विनियमों में निर्दिष्ट नैतिक और व्यवसायिक मानक उस कोड से कम है तो तब संहिता के मानक मान्य होंगे ।
कंपनी और अधिकारी एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का प्रयास करेंगें तथा अपने कार्य क्षेत्र के प्रारक्षण के संबंध में सभी विनियमों का अनुपालन करेंगे तथा अधिकारी प्राकृतिक संसाधनों के व्यर्थ प्रयोग को रोकेंगे तथा अपने उत्पादों के किसी निपटान और तार्किक पर्यावरण के जोखिम प्रभाव को कम करेंगे ।
परिसम्पत्तियों की सुरक्षा
अधिकारियों द्वारा कंपनी की संपत्ति, जिसमें मूर्त संपति जैसे उपकरण ,मशीनरी, सिस्टम, सुविधाओं, सामग्री,संसाधनों भी शामिल है का प्रयोग निजी लाभ या अन्य प्रकार नहीं किया जाएगा तथा इसी प्रकार अमूर्त जैसे स्वायत अधिकारी (प्रोपराइटरी) सूचना, ग्राहकों और सप्लायर के साथ संबंध इत्यादि का गलत प्रयोग नहीं करेंगे तथा उनका प्रयोग उन उद्देश्यों के लिए करेंगे जिसमें कार्य के लिए वे प्राधिकृत है ।
संहिता में संशोधन
संहिता के प्रावधानों को कंपनी में निदेशक बोर्ड द्वारा समय-समय पर संशोधन अथवा सुधारा जा सकता है तथा सभी संशोधन तथा सुधार उस तारीख से लागू होंगे जिस तिथि का उल्लेख उस आदेश में किया गया होगा । इस प्रकार के सभी संशोधनों/सुधारों की सूचना सभी अधिकारियों को दी जाएगी ।
वेबसाइट पर संहिता विवरण
सी पी एस ई 2007 के लिए कारपोरेट संचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार यह कोड तथा इसमें कोई संशोधन कंपनी की वेबसाइट पर दर्ज किया जाएगा ।
आचार संहिता प्रवर्तन
प्रत्येक अधिकारी की इस संहिता का अनुपालन करने के लिए जवाबदेही होगी ।
इस संहिता का अनुपालन न करने के परिणाम
गैर पूर्ण कालिक निर्दशकों द्वारा इस संहिता को भंग करने पर निदेशक बोर्ड द्वारा उस पर यथावश्यक समुचित कार्रवाई आरंभ करने के लिए विचार किया जाएगा।
पूर्ण कालिक निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा इस संहिता में भंग किए जाने के मामले उन पर कंपनी के ‘’प्रबंधक एवं पर्यवेक्षीय कर्मचारियों में सेवा नियम’’ के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।
परिशिष्ट IV परिशिष्ट III परिशिष्ट II परिशिष्ट I